Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana Form Update: जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसानों को अपने जीवनकाल में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अपने राज्य के किसानों के कल्याण के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यह योजना शुरू किया था। इस कल्याणकारी योजना का नाम ‘मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना’ है। इस योजना के तहत, किसानों को खेत की सिंचाई के लिए 50% सब्सिडी पर 3 हॉर्स पावर की उच्च क्षमता वाले कृषि पंप का कनेक्शन दिया जाता है।
यह कनेक्शन पाकर किसान आसानी से अपने खेतों की सिंचाई कर सकते हैं। इसका लाभ मिलने से किसानों को अपना कार्यभार कम करने तथा कार्यकुशलता बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पिछले साल सितंबर महीने से शुरू हुआ था।
इस मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना (मुख्यमंत्री ट्रांसफार्मर अनुदान योजना) के बारे में अधिक जानने के लिए जैसे कि इसका उद्देश्य, विशेषताएं और लाभ, पात्रता, आवेदन कैसे करें और अन्य आवश्यक विवरण, हमारे लेख को अंत तक पढ़ें।
List of Contents
Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana Form 2024
फॉर्म का नाम | Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana Form |
योजना का नाम | मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना (ट्रांसफार्मर अनुदान योजना) |
शुरू किया गया | मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान द्वारा |
लाभ | कृषि पंप कनेक्शन सब्सिडी |
लाभार्थी | मध्य प्रदेश के किसान |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन फॉर्म (Online apply is not live yet) |
आधिकारिक पोर्टल | mpkrishi.mp.gov.in |
मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना क्या है?
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसानों को अपने खेतों की सिंचाई करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पानी की खराब उपलब्धता, सिंचाई संसाधनों की कमी आदि के कारण उन्हें अपने खेतों की सिंचाई के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इस समस्या के समाधान के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कृषक मित्र योजना 2024 शुरू की है।
यह योजना 2 साल तक जारी रहेगी। इस योजना के माध्यम से राज्य के पात्र किसानों को 50% अनुदान राशि पर 3 एचपी या अधिक क्षमता का स्थायी कृषि पंप कनेक्शन प्रदान किया जाएगा।
राज्य सरकार इन कृषि पंपों को चलाने के लिए 200 मीटर के दायरे में 11 केवी का ट्रांसफार्मर स्थापित करेगी। इCM Krishak Mitra Yojana का लाभ पाने के लिए राज्य के किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
उद्देश्य
मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना (ट्रांसफार्मर अनुदान योजना) शुरू करने के पीछे मुख्य उद्देश्य राज्य के किसानों की मदद करना है। पिछले साल की तरह इस साल भी सरकार ने इस योजना के तहत 10,000 से भी अधिक पंप लगाने का लक्ष्य रखा है I किसान हमारे समाज की रीढ़ हैं। पूरी आबादी किसानों पर निर्भर है I
इस योजना के तहत राज्य के पात्र किसानों को खेतों की सिंचाई के लिए 50% अनुदान पर कृषि पंप कनेक्शन मिलेगा। इसका लाभ मिलने से किसानों को अपने खेतों की सिंचाई के लिए बारिश या पानी के किसी अन्य स्रोत पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
ट्रांसफार्मर अनुदान योजना की विशेषतायें एवं फायदे
- मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के तहत, कृषि क्षेत्रों की सिंचाई के लिए सरकार किसानों या किसानों के समूह को 50% सब्सिडी पर 3 हॉर्स पावर से अधिक क्षमता के स्थायी कृषि पंप कनेक्शन प्रदान करेगी।
- इन पंपों को चलाने के लिए रेंज के 200 मीटर के दायरे में 11 केवी के नए ट्रांसफार्मर स्थापित किए जाएंगे।
- इस योजना के तहत किसानों को लागत राशि का 50% अनुदान दिया जाएगा, जिसमें से 40% राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी और 10% राशि बिजली वितरण कंपनी द्वारा किसानों को दी जाएगी। शेष 50% राशि किसान या किसान समूह को देनी होगी।
- राज्य सरकार यह अनुदान राशि सीधे लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर करेगी।
- CM Transformer Anudaan Yojana (Krishak Mitra Yojna) राज्य में 2 साल तक चलेगी ताकि अधिक से अधिक किसानों को इस योजना का लाभ मिल सके।
पात्रता मानदंड
- आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- केवल किसान और किसानों के समूह ही इस योजना के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।
- ट्रांसफार्मर एवं पंप कनेक्शन स्थापित करने के लिए किसानों के पास कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
- आवेदकों के बैंक खाते उनके आधार कार्ड से जुड़े होने चाहिए।
CM Krishak Mitra Yojna Form के साथ आवश्यक दस्तावेज
- आवेदक का आधार कार्ड कॉपी
- आवासीय प्रमाण पत्र
- भूलेख या खेत की दस्तावेज
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता पासबुक
- बिजली बिल
मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना फॉर्म के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया
एमपी कृषक मित्र योजना योजना 2024 में अप्लाई करने के लिए किसानों को निकटतम बिजली विभाग कार्यालय में जाकर ऑफ़लाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा।
मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र की मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना फॉर्म (आवेदन पत्र) हमारे लिंक से डाउनलोड करें।
मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना के लिए आवेदन करने के लिए, आपको सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ बिजली विभाग के कार्यालय में जाना होगा। वहां आपको इस योजना के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया एक आवेदन फॉर्म दिया जाएगा। इसे ध्यान से भरें और जमा करने से पहले सभी आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी संलग्न करें।
एक बार जब आपका आवेदन अप्रूव हो जाता है, तो आपको इसकी स्थिति की सूचना मोबाइल मैसेज में प्राप्त होगी। एक बार अप्रूव होने के बाद, आप 50% अनुदान पर अपने खेत में ट्रांसफार्मर की लगा सकते हैं।
Mukhyamantri Krishak Mitra Yojana Online Application Process
वर्तमान में मध्य प्रदेश में कृषक मित्र योजना के लिए आवेदन करने के लिए वर्तमान में कोई Online Apply विकल्प उपलब्ध नहीं है। लेकिन जब सरकार ऑनलाइन आवेदन सुविधा प्रदान करती है, तो नीचे दी गई प्रक्रिया लाइव होगी।
- सबसे पहले किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, मध्य प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट mpkrishi.mp.gov.in पर जाएं।
- होमपेज पर ‘कृषि योजनाएं’ विकल्प पर क्लिक करें।
- फिर अगले पेज पर ‘मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना फॉर्म’ विकल्प पर क्लिक करें।
- अब, आवेदन पत्र आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा।
- सभी आवश्यक विवरण प्रदान करके फॉर्म भरें और फिर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें।
इस प्रकार आप कृषक मित्र योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।