एमपी विधवा पेंशन योजना सरकार ने विधवा महिला के सुरक्षा के लिए की गई है। पति की मृत्यु के बाद विधवा महिला को जीवन में अनेक दुख और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस कारण मध्य प्रदेश राज्य सरकार विधवा महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए मध्य प्रदेश विधवा पेंशन योजना योजना तैयार की है।

सरकार ने राज्य में रहने वाली सभी विधवा महिलाओं के लिए 3 विधवा पेंशन योजनाएं चलाई है। इस योजना में से एक MP Vidhwa Pension Yojana है। राज्य सरकार पेंशन के रूप में सभी बेसहारा विधवा महिलाओं को 600 रुपये प्रति मास सहायता प्रदान करेगी।
मध्य प्रदेश विधवा पेंशन योजना
योजना का नाम | MP Vidhwa Pension Yojana |
शुरू किया गया | मध्य प्रदेश सरकार द्वारा |
लाभ | विधवा महिलाओं के लिए आर्थिक मदद |
लाभार्थी | मध्य प्रदेश के विधवा महिलाओं |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन और ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | socialsecurity.mp.gov.in |
योजना का उद्देश्य
विधवा पेंशन योजना की मुख्य उद्देश्य विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। अपने पति की मृत्यु के बाद, महिलाओं की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है। इस वजह से मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने विधवा पेंशन योजना सुरुबात की है। इस योजना के कारण महिलाओं को 600 रुपये प्रतिमाह मदद की राशि दी जाती है।
योजना का लाभ
मध्य प्रदेश की निवासी महिलाओं को विधवा पेंशन का लाभ मिलेगा।
- इस योजना के लाभ महिलाओं को दुसेरे लोग की जरूरत नहीं पड़ेगी और महिलाओं आपने जीबने में आत्मनिर्भरशील रहेगी।
- विधवा पेंशन योजना का कारण सरकार विधवा महिलाओं को 600 रुपे की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
पात्रता
- महिला मध्य प्रदेश की निवासी होनी चहिए।
- विधवा निराश्रित महिला को ही विधवा पेंशन योजना के लिए पात्र माना जाएगा।
- विधवा महिला की उम्र 18 से 60 के होनी चाहिए।
- जिस विधवा महिला की उसके पति की मृत्यु के बाद पुर्णबिबाह हुई हो, उसे इस पेंशन योजना से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलेगी।
आवश्यक दस्तावेज़
- 9 अंकों की समग्र आईडी
- आधार कार्ड (आयु प्रमाण पत्र)
- पति का परित्याग/मृत्यु प्रमाण पत्र
- बैंक के खाते का विवरण
- आवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
MP Vidhwa Pension Yojana की ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- मध्य प्रदेश सरकार के विधवा योजना की आधिकारिक वैबसाइट पर जाएं।
- अब उस पेज पर, “पेंशन योजनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन” लिंक पर क्लिक करें।
- एक नया पेज खुलेगा। यहां, आपको उम्मीदवार का जिला, स्थानीय निकाय और समग्र सदस्य आईडी दर्ज करना होगा। फिर, “पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें” बटन पर क्लिक करें।

- अब आपकी स्क्रीन पर एमपी विधवा पेंशन योजना का ऑनलाइन आवेदन पत्र खुल जाएगा।
- फॉर्म पर मांगी गई सभी महत्वपूर्ण जानकारी सही-सही भरें। फॉर्म भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें।
अब आपका विधवा पेंशन आवेदन मध्यप्रदेश सरकार के पास जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जांच पूरी होने के बाद लाभार्थी को उसके बैंक खाते में पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी।
मध्य प्रदेश विधवा पेंशन योजना की ऑफलाईन आबेदन
मध्य प्रदेश विधवा पेंशन योजना में ऑफलाइन आवेदन के लिए अपने जिले के कलेक्टर ऑफिस या पंचायत समिति से एपलीकेशन फॉर्म प्राप्त करें।
इस फॉर्म को भरकर, फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज लगा के जिला कल्लेटर या पंचायत समिति में जमा कर दें।
जमा करने के बाद, भविष्य में अपने आवेदन की स्थिति की जांच के लिए प्राप्त पावती को संभाल कर रखें।