Mukhyamantri Yuva Annadoot Yojana: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने Yuva Annadoot Yojana नामक एक नई योजना की शुरुआत की है। यह योजना युवाओं की भलाई और रोजगार प्रदान करने के लिए शुरू की गई है।
इस योजना के तहत सरकारी अधिकारियों के साथ काम करने का यह एक सुनहरा मौका है बेरोजगार उम्मीदवारों के लिए। मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना 2023 के तहत अभ्यर्थियों को भोजन वितरण, खाद्य सामग्री को गोदाम से राशन की दुकान तक पहुंचाने और अन्य कार्य जैसे कार्य दिए जाएंगे। उम्मीदवारों को दिए गए कार्यों को पूरा करने पर उसके लिए पेमेंट भी मिलेगा।

इस लेख में हम आपको इस योजना के सभी विवरण जैसे कि इसके उद्देश्य, लाभ, सैलरी डिटेल्स, पात्रता मानदंड और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप MP CM Yuva Annadoot की आधिकारिक वेबसाइट भी देख सकते हैं।
Mukhyamantri Yuva Annadoot Yojana 2023
योजना का नाम | Mukhyamantri Yuva Internship Yojana |
शुरू किया गया | मध्य प्रदेश सरकार द्वारा |
लाभ | युवाओं को मिलेगा ऋण, ब्याज अनुदान ओर रोजगार |
लाभार्थी | मध्य प्रदेश के 8वीं पास युवा |
आवेदन की अंतिम तिथि | 24 मार्च 2023 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | samast.mponline.gov.in |
योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना का मुख्य उद्देश्य अपने युवाओं को रोजगार प्रदान करना है ताकि वे स्वतंत्र हो सकें जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस योजना में युवाओं को उचित मूल्य पर राशन की दुकानों पर खाद्य सामग्री पहुंचाने का कार्य दिया जाएगा। और काम पूरा होने पर उन्हें उनका पेमेंट मिल जाएगा।
खाद्य सामग्री की डिलीवरी के लिए परिवहन की साधन का आवश्यकता है और उसके के लिए राज्य सरकार ऋण सुविधा भी प्रदान करने में मदद करेंगी। Madhya Pradesh Mukhyamantri Yuva Annadoot Yojana के माध्यम से युवाओं को रोजगार मिलेगा। सिविल सप्लाई ने परिवहन ट्रांसफर घोटालों को समाप्त करने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। यह योजना स्वरोजगार को बढ़ाएगी और राज्य की बेरोजगारी दर को कम करने में मदद करेगी।
मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना का लाभ
MP के मुख्यमंत्री द्वारा सुरु की गई इस योजना के तहत, बेरोजगार युवाओं को राशन की दुकानों पर खाद्य सामग्री पहुंचाने का काम के साथ रोजगार मिलेगा। परिवहन सुविधा के लिए राज्य सरकार के कलेक्टर ऋण उपलब्ध कराएंगे। प्रति माह कार्य दिवसों के बाद, वाहन का मालिक वाहन का व्यक्तिगत उपयोग कर सकता है।
खाद्य सामग्री के परिवहन के लिए सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन ₹65 प्रति क्विंटल (निर्धारित) का भुगतान करेंगी। यह रेट केंद्र सरकार के द्वारा तय की गयी है।
राशन की दुकानों पर हर महीने औसतन 3 लाख टन खाद्य सामग्री की सप्लाई की जाती है। खाद्य सामग्री वितरण के दौरान कई तरह के स्कैम की शिकायतें मिल रही थी। इस योजना और सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन के माध्यम से यह कह सकते हैं कि परिवहन द्वारा किए जाने वाले घोटालों को रोका जा सकता है।
कुछ लोग इसे CM Vahan Yojana भी कह रहे हैं। लेकिन, अन्नदूत योजना ही एमपी मुख्यमंत्री वाहन योजना का लाभ देती है।
CM Yuva Annadoot Yojna के लिए पात्रता
अगर आप मध्य प्रदेश युवा अन्नदूत योजना के लिए आवेदन करना चाहते है तो उससे पहले इसके लिए आवस्यक पात्रता मानदंड जान लेना जरूरी है, आप नीचे दिये गए लिस्ट से आफ्ना पात्रता जांच कर सकते हैं।
- उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- उम्मीदवारों के पास कम से कम 8वीं कक्षा की शिक्षा होनी चाहिए।
- बैंक खाता होना अनिवार्य है।
- आपके पास भारी वाहन का लाइसेंस होना चाहिए।
- उम्मीदवारों को कोई स्वास्थ्य समस्या या विकलांगता नहीं होनी चाहिए।
- किसी भी प्रकार का आपराधिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं होना चाहिए।
ऋण का विवरण
माल की डिलीवरी के लिए परिवहन वाहन की जरूरत है। राज्य सरकार युवाओं को परिवहन वाहन के लिए ऋण वितरित करेगी और इस ऋण पर 3% की सब्सिडी भी देगी।
- ऋण अवधि – 7 वर्ष
- ब्याज अनुदान – 3% (वार्षिक)
- ऋण गारंटी (CGTMSE) शुल्क की वापसी
- अधिकतम मार्जिन मनी अनुदान – 1.25 लाख प्रति वाहन
इस योजना के तहत सरकार केंद्र से PDS दुकानों तक परिवहन के लिए बैंक ऋण प्राप्त कराने में मदद करेगी।
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना में आवेदन करने के लिए, सबसे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन पोर्टल samast.mponline.gov.in पर जाना होगा।
- होमपेज पर “आवेदन करें” बटन पर क्लिक करें।
- अब, आपको अपना मोबाइल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करके समस्त पोर्टल में एक नया प्रोफ़ाइल बनाना होगा। यदि आपका पहले से समस्त पोर्टल पर अकाउंट है, तो अपनी समस्त पोर्टल की लॉगिन आईडी से लॉगिन करें।
- फिर, मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना को चुनें और आगे बढ़ें।
- पूछे गए सभी आवश्यक व्यक्तिगत विवरण दर्ज करें, दस्तावेज अपलोड करें। अंत में, अपना आवेदन सबमिट करें।
इस योजना की अधिक जानकारी के लिए food.mp.gov.in या samast.mponline.gov.in पर जाएं।
आप योजना से संबंध में जानकारी कलेक्टर कार्यालय की खाद्य साखा एवं दूरभास नंबर 0755-2551471 पर भी प्राप्त कर सकते हैं।