Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana Application Form: मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा उन माता-पिता को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना है, जिनके पास अपनी बेटी की शादी करने के लिए पैसे नहीं हैं। आर्थिक समस्या के कारण एक पिता और माता उनके पुत्री की विवाह नहीं कर पाते हैं। कई माता-पिता को आर्थिक समस्याओं के कारण दुःख और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस लिए मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने एक योजना की शुरुआत की है।

वह योजना नाम हे MP मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना। इस योजना के माध्यम से नागरिक जीवन में आत्म निर्भरशील बनेंगे। मध्य प्रदेश राज्य सरकार की इस विवाह सहायता योजना के माध्यम से 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana
योजना का नाम | मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना |
शुरू किया गया | मध्य प्रदेश सरकार द्वारा |
लाभ | बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक मदद |
लाभार्थी | मध्य प्रदेश की बेटियों और उनके परिवार |
आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | socialjustice.mp.gov.in |
योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना का मुख्य उद्देश्य वेटी के विवाह पर आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस विवाह सहायता योजना मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रचलित की गई है। इस योजना के द्वारा राज्य की सभी व्यक्ति आत्म निर्भरशील बनेंगे। और वेटी और वेटी के परिवार में किसी भी व्यक्ति को शादी के लिए कर्ज नहीं लेना पड़ेगा।
मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना का लाभ
- इस योजना से मध्य प्रदेश की बेटियों को उनकी विवाह की अवसर पर 2 लाख रुपये की आर्थिक राशि सहायता प्रदान की जायेगी।
- यह राशि सीधे लाभार्थी बालिका के बैंक खाते में जाएगी।
- मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना से वेटी की आर्थिक समस्या सुधरेगी।
- इस योजना के माध्यम से एक पिता और माता को अपनी बेटी की विवाह कराने के लिए ऋण लेने के भी दरकार नहीं पड़ेगी।
योजना के लिए पात्रता मानदंड
- मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना की पात्र प्रदेश की निवासी होना चाहिए।
- कल्याणी की आयु कम से कम 18 होनी चाहिए और उनकी पति की उम्र कम से कम 21 वर्ष होना अनिवार्य है।
- कल्याणी विवाह सहायता योजना के आवेदक किसी भी सरकारी कार्यलय में अधिकारी हे तो उस आवेदक पात्र नहीं है।
- यदि आवेदक पेंशन पा रही हे वह व्यक्ति भी योजना में आवेदन की पात्र नहीं माने जाएगी।
मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना की आवेदन प्रक्रिया
Step 1: सर्वप्रथम, आवेदक Mukhyamantri Kalyani Vivah Sahayata Yojana के लिए अपने सभी जरूरी दस्तावेज तयार कर लें।
Step 2: जरूरी दस्तावेज लेकर अपने जिले के कलेक्टर कार्यालय / संयुक्त संचालक / उपसंचालक और सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण कार्यालय के पास जाकर आवेदन फॉर्म प्राप्त कर लें।
Step 3: आपको उस जिले के कार्यालय जाना होगा जहाँ से विवाह प्रमाण पत्र जारी किया गया है, भले ही आप वर्तमान में वहाँ नहीं रह रहे हों।
Step 4: फॉर्म को भरें। भरने के बाद फॉर्म के साथ दस्तावेज संलग्न करें और उन कार्यालयों में जमा करें जहां आपने फॉर्म लिया था। सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण के कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है।
इसी प्रकार आपका आवेदन करके MP कल्याणी विवाह सहायता योजना योजना का लाभ पा सकते हैं।