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MP मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 2023 (ऑनलाइन आवेदन Form)

MP Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana 2023: मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर किसानों के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को अपनी हुनर प्रदर्शित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है। जिससे वो अपनी पसंद का कोई भी उद्योग शुरू कर सकेंगे और आर्थिक रूप से सशक्त होने के साथ साथ आत्मनिर्भर बन सकेंगे।

इस लेख के माध्यम से आज हम आपको यह योजना से सम्बंधित सभी जानकारी देने जा रहे है। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के नागरिकों के लिए मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना शुरू किया गया है।

प्रदेश के कृषको तथा उनके परिवार मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना का लाभ उठा सकेंगे। MP Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana के तहत कृषको के पुत्र या पुत्री को किसी प्रकार का नया उद्यम शुरू करने के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा।

मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना

मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 2023 (Madhya Pradesh)

योजना का नाममुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना
शुरू किया गयामध्य प्रदेश सरकार द्वारा
लाभस्वरोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता
लाभार्थीकिसानों के पुत्र या पुत्री
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइटmsme.mponline.gov.in

योजना का उद्देश्य

प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर किसानों के पुत्र या पुत्री को व्यवसाय स्थापित करने के साथ सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित करना ही मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना का मुख्य उद्देश्य है।

कृषि कार्य में ज़्यादा लाभ ना मिलने के कारण कई किसानों खेती कार्य छोड़कर कहीं और काम धंधा करने लगते है। किसानों कृषि कार्य में बने रहे और उनके बच्चों भी अपनी उद्योग शुरू कर सके, यह सब को नजर में रखकर मध्यप्रदेश सरकार द्वारा इस योजना शुरू किया गया है।

जिससे कृषकों के परिवार के साथ साथ प्रदेश के अर्थनीति में भी सुधार आएगा। इस योजना के अंतर्गत कृषि आधारित परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

इसी तरह की योजना: मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना

Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana के लाभ

मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के माध्यम से किसानों के परिवार को मिलने वाला लाभ निम्नलिखित है।

  • MP Krishak Udyami Yojana के तहत किसानों के पुत्र पुत्री को स्वरोजगार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
  • लाभार्थी कृषकों को नया उद्यम स्थापित करने के लिए 10 लाख रूपए से लेकर 2 करोड़ रूपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। सामान्य वर्ग के लाभार्थिओं के 15 प्रतिशत और बीपीएल वर्ग के लाभार्थिओं को 20 प्रतिशत परियोजना की पूंजीगत लागत प्रदान कि जाएगी।
  • महिला एवं पुरुष उद्यमियों के लिए ब्याज अनुदान 5% और 6% प्रतिशत क्रमश रहेगी।
  • मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के माध्यम से कृषकों की आर्थिक स्तर में सुधार होगी और युवाओं स्वरोजगार करके आत्मनिर्भर बनेंगे।
  • किसानों की श्रेणी के आधार पर योजना की पूंजीगत लागत का लाभ अलग अलग रूप में प्रदान किया जाएगा।
  • इस योजना के अंतर्गत कृषक युवाओं को वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक अकाउंट में प्रदान की जाएगी।
  • योजना को सफल बनाने के लिए राज्य के विभिन्न विभागों को योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है।

योजना के लिए पात्रता

मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 2023 में आवेदन करने के लिए कुछ पात्रता मापदंड निर्धारित किया गया है। जो व्यक्ति इस पात्रता मापदंड को पूरा करेगा वह इस योजना का लाभ उठा सकता है। जो की निम्नलिखित है-

  • मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना का आवेदक मूल रूप से मध्यप्रदेश राज्य का निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक का आयु सीमा 18 से 45 वर्ष होनी चिहिए।
  • शैखिक योग्यता कमसे कम 10वीं पास होना चाहिए।
  • आवेदक के पास खुद का कृषि भूमि होनी चाहिए।
  • आवेदनकारी कृषक का पुत्र या पुत्री होना चाहिए।
  • किसी राष्ट्रीय बैंक या सहकारी बैंक का डिफल्टर नहीं होना चाहिए।
  • आवेदक पहले से किसी भी प्रकार रोजगार योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
  • इस योजना के लिए लाभार्थी सिर्फ एक बार पात्र हो सकता है।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

MP मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के लिए आवेदन हेतु कुछ आवश्यक दस्तावेजों निर्धारित किया गया है। जो की निचे बताये गए है।

  • निवास प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • पहचान पत्र
  • जन्मतिथि प्रमाण पत्र
  • 10वीं पास सर्टिफिकेट
  • किराया नामा (अगर करिये के मकान में रहते हो)
  • कृषि भूमि संभंधित दस्तावेज (यदि है)
  • असंगठित क्षेत्र श्रमिक सम्बंधित प्रमाण पत्र
  • साज-सज्जा/मशीनरी उपकरण के लिए कोटेशन

मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

अगर आप Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana के लिए आवेदन करना चाहते है तो निचे दिए गए प्रक्रिया का अनुसरण कर के आप इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

Step 1: सर्वप्रथम आपको मध्यप्रदेश सरकार की स्वरोजगार योजनाओं की आधिकारिक वेबसाइट msme.mponline.gov.in पर जाना होगा।

Step 2: वेबसाइट के होमपेज पर Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana के लिंक पर क्लिक करना होगा और अपनी पसंद की विभाग का चयन करना होगा।

Step 3: अब नया पेज पर पूछी गयी सभी जानकरी तथा नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड आदि सही से भरना होगा।

Step 4: अंत में Sign Up Now के बटन पर क्लिक कर देने से मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के लिए आपका आवेदन समाप्त हो जाएगा।

इस प्रकार सरकार द्वारा शुरू की गयी सभी नया और पुराना जन हितकर योजनाओं से सम्बंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे पेज को बुकमार्क कर सकते है।

Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana के एप्लीकेशन कैसे ट्राक करें

अपना एप्लिकेशन के स्थितिके बारे में जानने केलिए आप नीचे दिये गए तरीका फलो कर सकते हें।

Step 1: पहेले आपको MP कृषक उद्यमी योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।

Step 2: इस पेजपे नीचे स्क्रल करने पर आपको ” ट्राक एप्लीकेशन” का अप्सन दिखाई देगा, इसमे आप अपना एप्लीकेशन नं दे और “गो” बटन पे क्लिक करें।

Step 3: अगले पेजपे आपको अपनी एप्लीकेशन कि स्टेटस दिखाई देगा।

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